भोपाल(ईन्यूज एमपी) प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य आवास योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए आवासहीनों को सरकार मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में आवास देगी। इसका लाभ चार लाख 75 हजार से अधिक आवासहीनों को मिलेगा। 17 सितंबर से पांच अक्टूबर 2023 तक ग्राम पंचायतों में आवेदन लिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। यह रहेगी प्रक्रिया योजना के आवेदन जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र हितग्राही आवेदन पत्र भरकर ग्राम पंचायत में जमा कराएंगे। सभी आवेदन-पत्रों को pmayg.nic.in पोर्टल पर लागिन कर मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना में पंजीकृत किया जाएगा। पंचायतवार यह सूची जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजी जाएगी। पात्र हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा और आवास स्वीकृति की कार्रवाई जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेंगे। इन हितग्राहियों को मिलेगा योजना का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में आवास प्लस एप पोर्टल पर पंजीकृत तीन लाख 78 हजार 662 परिवार। जिनके आवेदन भारत सरकार के एमआइएस पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो गए हैं। एमआइएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूटे एवं चिन्हित 97 हजार परिवार। जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है। जिन्हें केंद्र अथवा राज्य की किसी भी आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा दो से कम कमरों वाले कच्चे मकानों में निवासरत हों। ये होंगे अपात्र चौपहिया वाहन स्वामी या जिनके परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो। जिनकी मासिक आय 12 हजार रुपये से अधिक हो। परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो। 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित या पांच एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि हो।