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Home मध्य प्रदेश दोगुना हुआ अतिथि शिक्षकों का मानदेय, मॉब लिंचिंग पर मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, कैबिनेट का फैसला....

दोगुना हुआ अतिथि शिक्षकों का मानदेय, मॉब लिंचिंग पर मिलेगा 10 लाख का मुआवजा, कैबिनेट का फैसला....

भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मप्र में मॉब लिंचिंग के पीड़ित को सरकार 10 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। मप्र मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023 को शनिवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। यदि मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा।


घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह से होती हैं। मप्र की स्कीम में मॉब लिंचिंग उसे मानी जाएगी, जिसमें पांच या उससे अधिक आरोपी शामिल हों।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। जिन्हें PM आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए, उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जन आवास योजना किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर भी फैसला हुआ है। वर्ग एक को 9 से 18 हजार रु., वर्ग दो को 7 से 14 हजार रुपए और वर्ग तीन को 5 से बढ़ाकर 10 हजार रु. मानदेय दिया जाएगा। 4.5 हजार अतिथि शिक्षकों को लाभ होगा।

MP को सुप्रीम कोट की ओर से मिल चुका है नोटिस
मप्र में पिछले 5 साल में 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला खंडवा का है, जहां दो मुस्लिम पुरुषों की पिटाई हुई थी। उन्हें ईद की पूर्व संध्या पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका था। कथित तौर पर गोमांस ले जाने के आरोप में पीटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में मॉब लिंचिंग की सुनवाई में मप्र समेत छह राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मुआवजा अभी तक क्यों तय नहीं है।

ये निर्णय भी लिए गए

फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधी नगर भोपाल के लिए बरखेड़ा बोंदर (हुजूर) में 12 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई।
SC/ST, OBC और निशक्तजनों के बैकलॉग कैरी फॉरवार्ड पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा 1 जुलाई से बढ़ाकर 23 जून 2024 की गई।

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