भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब के खिलाफ अभियान के प्रेशर का असर दिखा है। मध्यप्रदेश में नई आबकारी नीति 2023-24 को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत अब शराब दुकानों पर बैठकर शराब नहीं पी जा सकेगी। यानी दुकानों से शराब की बिक्री तो होगी, लेकिन वहां बैठकर पीने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, प्रदेश में सभी अहाते भी बंद किए जाएंगे। ये निर्णय रविवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में नई शराब नीति पर चर्चा कर उसे मंजूरी दी गई है। जिसके तहत ये तय किया गया कि अब धार्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, हॉस्टल से 100 मीटर के दायरे में शराब दुकानें संचालित नहीं होगी। पहले यह दूरी 50 मीटर थी। बैठक के बाद गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि साल 2010 से प्रदेश में आज तक नई शराब दुकान नहीं खोली गई, बल्कि शराब दुकानें बंद ही की गई हैं। नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान 64 दुकानें बंद की गई थीं। प्रदेश में अब जितने भी अहाते हैं, उन्हें बंद किया जा रहा है। इसी तरह, शॉप बार में शराब पीने की अनुमति थी। शराब दुकानों से केवल शराब की बिक्री होगी, बल्कि बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस भी सस्पेंड होंगे।