भोपाल (ईन्यूज एमपी)- प्रदेश के स्थानीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन सीधे मतदाताओं से करवाने के लिए तैयार अध्यादेश को राज्यपाल मंगुभाई पटेल से सोमवार को अनुमति मिल सकती है। विधि विभाग द्वारा परीक्षण करवाने के बाद अध्यादेश के प्रारूप को अनुमति के लिए राज्यपाल को भेजा गया है। उधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को राज्यपाल से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने राज्यपाल से मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसी विषय से संबंधित मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही आगामी दिनों में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी दी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार यह तय कर चुकी है कि नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव सीधे मतदाताओं के माध्यम से कराए जाएंगे। कमल नाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू करके महापौर और अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के बीच से कराने की व्यवस्था लागू कर दी थी। शिवराज सरकार ने इसमें संशोधन के लिए पहले अध्यादेश लागू किया था और फिर विधानसभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था लेकिन यह पारित नहीं हो पाया था। तब से ही अप्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन की व्यवस्था लागू है। दस मई को हो चुका है विधानसभा का सत्रावसान विधानसभा के बजट सत्र का सत्रावसान दस मई को हो चुका है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी है। चूंकि, अब विधानसभा का सत्र नहीं है, इसलिए सरकार अध्यादेश ला रही है। कैबिनेट से लिया जाएगा कार्योत्तर अनुमोदन मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि अभी कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री से समन्वय में अनुमोदन लेकर अध्यादेश लाया जा रहा है। जब कैबिनेट की बैठक होगी तब नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से कार्योत्तर अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।