भोपाल(ईन्यूज एमपी)- बिना ओबीसी आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आरक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। अब सिर्फ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीट आरक्षित होंगी। इसके लिए कलेक्टरों को इसी सप्ताह दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही तैयारियों को देखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रहा है। प्रदेश स्तर पर सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण होता है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष व सदस्य, सरपंच व पंच के लिए आरक्षण जिला स्तर पर किया जाता है। इसके लिए कलेक्टरों को विस्तृत दिशानिर्देश पंचायतराज संचालनालय द्वारा जारी किए जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। उधर, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्रालय में भी बैठकों को दौर शुरू हो गया है। नगरीय विकास एवं आवास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों ने बैठक करके चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को दी। आयोग ने पंचायत विभाग से पूछी तैयार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को बुलाकर आरक्षण की तैयारी को लेकर जानकारी मांगी। ग्रामीण विकास विभाग को जिला पंचायत और कलेक्टरों को जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, सरपंच व पंच पद के लिए आरक्षण करना है।