भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग को 27 % आरक्षण देने का मामला गरमाया हुआ है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को भी सुनवाई हुई। कोर्ट के सामने राज्य सरकार ने कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट रखी। इसमें आयोग ने ओबीसी को 35% आरक्षण की सिफारिश की है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब 10 मई को फैसला सुना सकता है। फैसले में तय होगा कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट मांगी थी।मध्यप्रदेश में पिछले लगभग साल से 23 हजार पंचायत सीटें खाली होने पर भी हैरानी जताई है। कोर्ट ने बीते दिन हुई सुनवाई में कहा है कि यदि कोर्ट ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है, तो ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएंगे