सीधी (ईन्यूज एमपी)- संचालक खाद्य, नागरिकआपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा उपार्जन केन्द्रों पर शेष रहे किसानों से धान के उपार्जन की अनुमति शर्तों के आधार पर दी गई है,जिसमे की जिलों के साथ ही सीधी जिला भी शामिल हैं। खाद्य आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया कि जारी निर्देशों के अनुसार उपार्जन केन्द्रों के सम्मुख उल्लेखित किसान संख्या एवं मात्रा अनुसार धान का सत्यापन राजस्व विभाग के अधिकारियों से कराया जाएगा। भौतिक सत्यापन में जिन किसानों का धान उपार्जन केन्द्र पर पाया गया है उन्हीं की प्रविष्टि करायी जायेगी। पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु उपार्जन केन्द्र पर जिले के किसी वरिष्ठ अधिकारी की ड्यूटी लगायी जाएगी। धान की गुणवत्ता का परीक्षण कराया जाएगा तथा वास्तविक कृषक के एफएक्यू धान की ही प्रविष्टि करायी जाएगी। अनुमति प्राप्त किसानों से उपार्जन किए जाने पर जिले की कुल उपार्जित मात्रा उपार्जन अनुमान से अधिक न हो तथा प्रविष्टि का कार्य दिनांक 20.01.2022 तक पूर्ण करा दिया जाए। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि ऐसे कृषक जिनके धान का उपार्जन द्वितीय एसएमएस के अभाव में या अन्य तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया है तथा उनकी धान की तुलाई उपार्जन केन्द्रों में नहीं हो पाई है, के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।