भोपाल (ईन्यूज एमपी)-पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद लगातार पंचायतों के संचालन एवं बैंक खातों से राशि के अहरण और वितरण के विषय पर संशय की स्थिति बनी हुई है, कभी शासन द्वारा पूर्व सरपंच को अधिकार दिए जाते हैं तो कभी वापस ले लिए जाते हैं, कभी प्रशासकों को नियुक्त किया जाता है तो कभी उस पर भी असामंजस की स्थिति बनी रहती है, और एक बार फिर कल जारी एक आदेश ने उथल-पुथल मचा दी है जिसमें पंचायतों के खातों के संचालन का अधिकार प्रशासक और पंचायत सचिवों को दे दिया गया है। जी हां बता दें कि जिला पंचायत सागर का एक आदेश काफी चर्चा में है जिसके अनुसार समस्त जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है कि आगामी आदेश तक पंचायतों के खातों का संचालन एवं राशि आहरण प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से कराया जाएगा इसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि समस्त जिलों में यही प्रक्रिया लागू होगी और अब पंचायतों का कार्य निर्बाध गति से चलेगा। हलाकि मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में अभी भी सरपंचों के बैंक खातों के आहरण संवितरण संबंधित संसय की स्थित वनी हुई है ।