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विना वैध दस्तावेज के भी बदला जा सकेगा आधार में दर्ज पता, जानें क्या होगी पूरी प्रोसेस....

दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)-विना वैध दस्ताबेज के भी अब आधार में पता बदला जा सकेगा| इसके लिए अगले साल अप्रैल से यूआईडीएआई एक नई सेवा शुरू करने जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन लोगो को होगा को किराये के माकन में रहते हैं और जिनके पास स्थानीय निवासी का प्रमाण नहीं होता है।

इस सेवा के तहत यूआईडीएआई आधार कार्ड धारक को पत्र के माध्यम से एक सीक्रेट पिन भेजेगा। आधार कार्ड धारक पिन संख्या के जरिये से अपना पता बदल सकेंगे। यूआईडीएआई ने मंगलवार को एक अधिसूचना में जानकारी दी कि इस नई सेवा को एक अप्रैल से शुरू करने का प्रस्ताव है।

यूआईडीएआई ने कहा कि जिन रहवासियों के पास उनकी मौजूदा निवास स्थान का कोई मान्य प्रमाण नहीं है। वह पते के सत्यापन के लिए पिन कोड वाले आधार पत्र के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। एक बार व्यक्ति को यह पत्र के जरिये पिन मिल जाने के बाद वह इस सीक्रेट पिन से एसएसयूपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आधार में पते का बदलाव कर सकते हैं।

यूआईडीएआई ने कहा कि इस नई सेवा का पायलट प्रोजेक्ट एक जनवरी 2019 से शुरू होगा और एक अप्रैल 2019 से इसे लागू करने का प्रस्ताव है। अभी आधार में पता बदलवाने के लिए लोगों को आधार नियम में मौजूद 35 डॉक्यूमेंट में से एक को फॉर्म भरते समय देना होता है। इसमें पासपोर्ट, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट और मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है।

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