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ITR फाइल करने के लिए आधार जरूरी नहीं, विकल्प दे सरकार: दिल्ली HC

दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- आय कर रिटर्न फाइल करने के लिए अब 7 दिनों से भी कम समय रह गया है. इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना आईटीआर फाइल कर सकता है. इसके साथ ही कोर्ट ने आय कर विभाग को निर्देश दिया कि वह बिना आधार वालों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे|

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया. हाईकोर्ट ने याच‍िकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने आय कर विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने वेब पोर्टल पर आधार के बिना फाइलिंग करने वालों की खातिर एक विकल्प पेश करे. ताकि जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वे आईटीआर फाइल कर सकें|

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