दिल्ली(ईन्यूज़ एमपी)- चेक बाउंस के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम बिल लोकसभा में लाया. ध्वनि मत से पारित हुए इस बिल में चेक बाउंस होने पर भारी-भरकम मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है| सोमवार को लोकसभा में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल लाया गया. यह बिल ध्वनि मत से पारित हुआ. संसद की तरफ से अगर इसे मंजूरी मिल जाती है, तो चेक बाउंस के मामलों में कई चीजें बदल जाएंगी| इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी की तरफ से जारी किया गया चेक बाउंस हो जाता है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको भारी-भरकम मुआवजा देना पड़ सकता है. यह अंतरिम मुआवजा जितनी रकम के लिए चेक जारी किया गया था, उसका 20 फीसदी तक हो सकता है| केंद्रीय गृह राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बिल पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक से चेक बाउंस के मामलों में कमी आएगी और बैंकिंग सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा| बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर चेक जारी करने वाला शख्स चेक बाउंस के आरोप से बरी हो जाता है, तो कोर्ट इस रकम को वापस लौटाने के लिए भी कह सकता है. वो भी ब्याज के साथ| हालांकि अभी यह बिल राज्यसभा में पेश होगा. वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने का इंतजाम किया जा सकता है|