शहडोल (ईन्यूज एमपी)-लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय शहडोल द्वारा पारित निर्णय में आरोपी रफीउल्लाह खान सहायक ग्रेड 3 पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला शहडोल को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹3000 के अर्थदंड तथा धारा 13(1) डी एवं 13(2) पीसी एक्ट 1988. में 4 वर्ष सश्रम कारावास 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है| रफीउल्लाह खान द्वारा शिकायतकर्ता हनुमान सिंह का स्थानांतरण कराने के एवज में ₹4000 रिश्वत की मांग कर ग्रहण किए जाने किये जाने पर अपराध क्रमांक 447/2015 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय शहडोल में दिनांक 16.03.2016 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय शहडोल द्वारा विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया है|