रीवा(ईन्यूज एमपी)-लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा 2-5-2023 को पारित निर्णय में आरोपी डा. वी. के. गर्ग तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रूपये के अर्थदंड एवम धारा 13(1) डी, 13(2) भ्र.नि.अधि. 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है| डा. वी. के. गर्ग तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर जिला रीवा द्वारा शिकायतकर्ता श्री रामयश तिवारी द्वारा शिवेंद्र वर्मा के लड़कों के हाथ टूटने की एम एलसी बानाने के एवज मे 5,00 रूपये रिश्वत की मांग कर ग्रहण किये जाने पर अपराध क्रमांक 74/17 पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय रीवा में दिनांक 15.03.2022 को चालान प्रस्तुत किया गया था माननीय विशेष न्यायालय रीवा द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 2.05.2023 को निर्णय पारित किया गया है|