जबलपुर (ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर आज रोक लगा दी है, जिसमें वेयर हाउस से पहले साईलो बैग्स में भण्डारण करने का प्रावधान कर दिया गया था। भण्डारण नीति में बदलाव करके हुए इस प्रावधान पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है और 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में यह याचिका जबलपुर के वेयरहाउस संचालकों ने लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वेयरहाउस संचालकों को राहत दी है। दरअसल अनाज भण्डारण नीति में ज्यादा क्षमता वाले सायलो बैग्स, प्राथमिकता क्रम में पांचवें नंबर पर थे लेकिन अचानक ही सरकार ने नीति में बदलाव कर उन्हें दूसरे नंबर पर रख दिया था। सायलो बैग्स पहले भरने से सैकड़ों की तादात में वेयरहाउस खाली रह जाने की आशंका थी लिहाजा 20 वेयर हाउस संचालकों ने अचानक बदली गई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी... इसमें कहा गया था कि भण्डारण प्रक्रिया शुुरु होने के बाद अचानक नियम नहीं बदले जा सकते और अगर सायलो बैग्स पहले भरे गए तो वेयर हाउस संचालक अपने गोदाम ना भर पाने की वजह से बैंकों के कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे। बहरहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अचानक भण्डारण नियम बदलने पर स्पष्टीकरण मांगा है और सायलो बैग्स पहले भरने के आदेश पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील सत्येन्द्र ज्योत्षी ने बताया कि रबी की फसलों को रखने के लिए 2023 में राज्य सरकार नें एक केंडर नियुक्त किया था जिसमें पालिसी बनाई गई थी, इसमें सायलो बैग्स को पांचवें नंबर में रखा गया था, याने की जब जरूरत के हिसाब से अनाज रखा जाएगा, पर सरकार नें अचानक ही इस केडर में बदलाव कर दिया। जिसको लेकर सिहोरा के 20 वेयरहाउस मालिकों नें हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट नें सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन और ब्रांच मैनेजर जबलपुर को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है।