सीधी (ईन्यूज एमपी)- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामपुर नैकिन द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्त मनोज कुमार साकेत पिता तीरथ प्रसाद साकेत उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बाघड चोभरा टोला, थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को धारा 224 भा.द.वि. के आरोप में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री पंकज पारेता द्वारा की गई। जिला अभियोजन कार्यालय सीधी की मीडिया सेल प्रभारी कु. सीनू वर्मा ने बताया कि दिनांक 10.11.2009 को चौकी प्रभारी खड्डी एएसआई सुरसरी प्रसाद मिश्रा अभियुक्तगण मनोज साकेत व संदीप को गिरफ्तार कर थाना रामपुर नैकिन में पूंछताछ हेतु उन्हें हथकडी लगाकर लॉकअप में बंद कर दिया था। रात्रि 01:45 बजे आरोपी मनोज साकेत हाथ से हथकडी निकालकर भाग गया, जिसके बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 341/09 धारा 224 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दण्डित किया गया।