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सीधी में खाद्यान्न के गबन पर दर्ज हुई f.i.r., कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने जमोड़ी थाने में....

सीधी (ईन्यूज एमपी)- जिले में लगातार उचित मूल्य दुकानों के सेल्समैन और समिति प्रबंधकों द्वारा गरीबों के हिस्से के राशन पर डांका डाला जा रहा है जिसे लेकर अब खाद्य विभाग सख्त हो गया है । ताजा प्राप्त जानकारी के अनुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आर .एम .शुक्ला द्वारा सीधी जिले के उचित मूल्य दुकान बमुरी के विक्रेता एवं संहायक विक्रेता /समिति प्रबंधक पर 462835 रुपए के खाद्यान्न के गबन की रिपोर्ट जमोड़ी थाने में दर्ज कराई गई है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार आर. एम. शुक्ला कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिला सीधी ने थाना में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन उमा शर्मा विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान बमुरी एवं भागवत प्रसाद दुबे सहायक विक्रेता/समिति प्रबंधक सारोकला के विरुद्ध शासकीय उचित मूल्य की दुकान बमुरी मे शासकीय खाद्यान की कालाबाजारी किये जाने के संबध मे प्रस्तुत किया जिसके अवलोकन से प्रथम दृष्टया अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना मे लिया गया।

गौरतलब है कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास के न्यायालय के प्रकरण क्रमाक 0019/विविध/ 2022 आदेश दिनांक 12.09.2022 के द्वारा श्रीमती उमा शर्मा विक्रेता शासकिय उचित मूल्य दुकान बमुरी एवं भागवत प्रसाद दुबे सहायक विक्रेता/समिति प्रबंधक सारोकला के विरुद्ध पुसिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का आदेश दिया गया है। दुकान की जाँच दिनांक 08.06.2022 को कराई गई थी जिसमें भारी अनियमितता पाई गई निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाई गई एवं विक्रेता श्रीमती उमा शर्मा अनुपस्थित पाई गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि 10 की जगह विक्रेता द्वारा 5 किलो ही राशन अधिकारियों को दिया गया उचित मूल्य की दुकान का संचालन विक्रेता द्वारा ना किया जाकर संहायक विक्रेता समिति प्रबंधक भागवत प्रसाद दुबे द्वारा किया जाता है। दुकान के अंदर रखे खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं 146 बोरी मात्रा लगभग 73 क्वि. चावल 128 बोरी मात्रा लगभग 64 क्वि. नमक चार बोरी मात्रा लगभग 2.0 कि. (प्रत्येक बोरी वजन 50 किग्रा.) तथा शक्कर 18 किलोग्राम पाया गया है। दिनांक 09.06.2022 को पीओएस मशीन की रिपोर्ट के अनुसार दुकान पर गेहूँ 83.95 क्वि. चावल 66.96 क्वि. नमक 2.09 क्वि. एवं शकर 18 किलोग्राम का स्टाक दुकान में होना चाहिए इस प्रकार दुकान में गेहूं 10.95 क्वि.. चावल 2.96 क्वि. तथा नमक 9 किलोग्राम कम पाया गया है। कुल गेहूँ, चावल, नमक 14.0 कि. कम पाया गया है। विक्रेता द्वारा माह मई 2022 का नियमित खाद्यान्न हितग्राहियों को नही प्रदाय किया गया है। हितग्राहियों से मशीन में अंगूठा लगवाकर उनकी पात्रता पर्ची निकाल ली गई है। माह मई 2022 में विक्रेता द्वारा खाद्यान्न गेहूँ 75.87 क्वि. चावल 47.60 क्वि. कुल (गेहूँ एवं चावल ) 123.47 क्वि. खाद्यान्न हितग्राहियों को नही प्रदाय किया गया तथा 14.0 किंवटल. खाद्यान्न सामग्री सत्यापन में दुकान में कम पाई गई। इस प्रकार विक्रेता द्वारा माह मई 2022 में कुल 137.47 क्वि. खाद्यान्ना का अपयोजन किया गया है। जिसकी आर्थिख लागत कुल 4.62,835/- (चार लाख बासठ हजार आठ सौ पैतिस रुपये) है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा दिए गए आवेदन और लोगों के कथन सत्यापन वस्तुतः किए गए निरीक्षण के आधार पर जमोड़ी पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है । देखना होगा गरीबों के हक का हनन करने वाले आरोपियों पर आगे पुलिस क्या कार्यवाही करती है ।

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