भुईमाड़(ईन्यूज एमपी)- पुलिस मुख्यालय द्वारा मानव दुर्व्यापार निवारण के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तत्वाधान में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले एवं एसडीओपी कुशमी रोशनी सिंह ठाकुर मार्गदर्शन में भुईमाड़ थाना प्रभारी आकाश सिंह राजपूत के नेतृत्व में भुईमाड़ पुलिस ने शुक्रवार को शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल भुईमाड़ में मानव दुर्व्यापार रोकथाम एवं निवारण के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमे थाना भुईमाड़ पुलिस स्टाफ एवं विद्यालय के लगभग 250 बच्चे बच्चियां एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे, कार्यक्रम के बढते क्रम में भुईमाड़ थाना प्रभारी आकाश सिंह राजपूत ने कार्यक्रम में शामिल हुए स्कूली बच्चों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए मानव दुर्व्यपार के बारे में बताया कि_ मानव का अवैध व्यापार अपराध है। संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल, 2002 के अनुच्छेद 3 की परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को बल प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा का सहारा लेकर उसकी भर्ती करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना या बंधक बना कर रखना मानव दुर्व्यापार के तहत आता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी आदि काम पीडित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराये जाते है। शोषण में कम से कम किसी व्यक्ति को खरीदने या उसे ले जाने का प्रयास, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना अथवा अन्य तरीकों से उसका यौन शोषण, जबरन श्रम या सेवाएं, गुलामी, दासता, बेगार, गुलामी की तरह की अन्य प्रथाएं तथा अंगों को हटाने के लिए मजबूर करना आदि आता है,कार्यक्रम में शामिल हुए सभी से अपील की गई कि यदि उपरोक्त बातों में आपको कहीं भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जो मानव दुर्व्यापार के कारण फसा हुआ है तो तत्काल आपको नजदीकी पुलिस थाना,पुलिस हेल्पलाइन 100/112,महिला,हेल्पलाइन 1090, साइबर,हेल्पलाइन 1930, चाइल्ड,हेल्पलाइन 1098, राष्ट्रीय महिला आयोग 9827170170 पर जानकारी देना है। यदि आप रास्ते में हैं. तो उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। रेलवे जीआरपी, आरपीएफ,कॉस बॉर्डर: बीएसएफ, सीआरपी सीबीआई,बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू),चाइल्ड लाइन मा महिला हेल्पलाइन या कोई भी अन्य हेल्पलाइन बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ), बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,(एनसीपीसीआर) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसी),श्रम विभाग के जिला कार्यबल, (डीटीएफ) उपरोक्त जानकारी देने के बाद भुईमाड़ पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के पोस्टर दिखाकर समझाइश दी गई कि आपको स्वयं को भी सुरक्षित रखना है इसके लिए अनजान व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना है, सोशल मीडिया में अपरिचित एवम फ्रॉड व्यक्ति के झांसे में आकर कोई भी व्यतिगत जानकारी साझा नही करना है । बच्चियों को गुड टच एवं बैड टच के बारे में जानकारी दी गई थी कोई व्यक्ति आपको किस प्रकार से छू रहा है उसका उसके छूने का उद्देश्य अच्छा या बुरा है यह आपको ध्यान देना है एवम बैड टच करने वाले व्यक्ति के बारे में जो भी आप का सबसे नजदीकी व्यक्ति हो जैसे आपकी मां बड़ी बहन बड़ा भाई पिता उनसे आपको इसके संबंध में बताना भी है। स्वयं सुरक्षित रहना है एवम जागरूकता के द्वारा अपने आसपास के व्यक्तियों को भी सुरक्षित रखना है,इस मौके पर भुइमाड़ थाना प्रभारी आकाश सिंह राजपूत, सहायक उपनिरीक्षक आर.बी पाण्डेय, प्रधान आरक्षक चालक शिवप्रताप सिंह,आरक्षक लेखराज पटेल, भगवान दास मेहर,पंकज सिंह परिहार एवं वरिष्ठ अध्यापक अंजनी लाल यादव के साथ साथ विद्यालय के स्टाफ उपस्थित रहे।