सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके संबंधी, निकटतम रिश्तेदारों को परिषद व अन्य समितियों के बैठकों, अन्य कार्यों में शामिल होने पर कड़ाई से रोक लगायें तथा रोक के बावजूद स्थिति में परिवर्तन न होने पर अधिनियम प्रावधान अनुसार कार्यवाही का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री खान ने बताया कि यह प्रकरण संज्ञान में आए हैं कि जिले के नगरीय निकायों में नवनिर्वाचित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके निकटतम रिश्तेदार परिषद व अन्य समितियों के बैठकों में शामिल हो रहे हैं अथवा संबंधित कार्यों में सीधे दखल दिया जा रहा है जो नियम विपरीत है। अधिनियम प्रावधान अनुसार अध्यक्ष/पार्षद पद के लिये महिला वर्ग के 50 प्रतिशत पद आरक्षित/निर्वाचित है जिसके दृष्टिगत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्तिकरण एवं नगरीय विकास में महती व सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के पति अथवा उनके किसी संबंधी या रिश्तेदारों का परिषद, समितियों के बैठकों, अन्य कार्यों में शामिल होना या दखल देना स्वीकार योग्य नहीं है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के प्रकरण निर्मित होने पर संबंधित महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को व्यक्तिशः रूप से जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।