भुईमाड़(ईन्यूज एमपी)- सीधी जिले के थाना भुझमाड़ के व्दारा आरोपी मनीष कुमार गुप्ता पिता कौशल प्रसाद गुप्ता उम्र 35 वर्ष निवासी भुइमाड़ के विरूद्ध धारा 110 जा. फौ. के तहत इस्तगासा माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कुसमी पेश किया गया था जिस पर आरोपी को तीन वर्ष व 2,00,000 रुपये के सदाचार कायम रखने हेतु बंध पत्र निष्पादित किया गया था किन्तु आरोपी मनीष गुप्ता द्वारा बंध पत्र की अवधि में ही एक संज्ञेय अपराध पुनः कारित किया जो थाना भुइमाड में अपराध क्रमांक 19/22 धारा 498/ए, 294,323,506 भा.द.वि. दर्ज हैं बंध पत्र उल्लंघन पश्चात थाना भुइमाड से इस्तगासा क्र. 1/22 धारा 122 जा. फौ. तैयार कर माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट की ओर भेजा गया जिस पर माननीय न्यायालय व्दारा धारा 122(1) (क) जा. फौ. के तहत आरोपी को अपना पक्ष रखने व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया किन्तु आरोपी द्वारा न्यायालय उपस्थित न होने पर धारा 122(1) (ख) जा. फौ. के तहत धारा 117 जा. फौ. के अधीन निष्पादित बंधपत्र अवधि का उल्लंघन सिध्द्ध पाये जाने पर आरोपी मनीष गुप्ता को अंतिम आदेश अग्रिम बंधपत्र अवधि तक तीन वर्ष के कारागार हेतु जेल वारंट तैयार किया गया जो आरोपी को उसके निवास स्थान पर तलाश कर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया व जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया क्षेत्र में शांति बनाये रखने एवं अपराधियो, उद्दण्ड. उच्छृंखल व्यक्तियों में कानून के प्रति भय व आदर हेतु यह कार्यवाही सीख प्रतीत होगी जिससे भविष्य में परिशांति भंग करने वाले आरोपितों को सबक मिल सके और आगजन-मानस, सज्जन व्यक्तियों में कानून के प्रति विश्वास और प्रबल होकर सामुदायिक पुलिसिंग की तरफ बढ़ रहे प्रभावी कदमों को मजबूती मिले।