सीधी(ईन्यूज एमपी)-आधार फीडिंग कार्य में लापरवाही पर उपखण्ड अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 77 सीधी द्वारा 50 बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। उन्होने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम समय-सारणी अनुसार दिनांक 01.08.2022 से आधार फीडिंग का कार्य प्रारम्भ है। संबंधित बीएलओ के प्रभार में दिये गये मतदान केन्द्र के कार्यों का परीक्षण करने पर पाया गया कि उनके द्वारा आधार फीडिंग के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। जबकि गरूण एप के माध्यम से आधार लिंक करने का कार्य फार्म-6 (ख) में किया जाना था। उन्होंने बताया कि संबंधित द्वारा उक्त मतदान केन्द्र बी. एल. ओ. नियुक्त होकर निर्वाचन कार्य को बाधित किया गया है जिस कारण मतदान केन्द्रों की कार्य प्रगति आधार लिंक करने की अपेक्षित नहीं होने से कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा अप्रसन्नता जाहिर की गई है। उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत दंडनीय है। उन्होंने संबंधित बीएलओ को निर्देशित किया है कि 3 दिवस के भीतर कार्य में आपेक्षित प्रगति न आने पर संबंधित के विरुद्ध उनके मूल विभाग को माह अगस्त 2022 के वेतन आहरण में रोक लगाये जाने तथा अवैतनिक करने हेतु लेख किया जावेगा। साथ ही उक्त के संबंध में कार्यालय से पृथक से संबंधित बीएलओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।