सीधी (ईन्यूज एमपी)-कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संचालित सोनोग्राफी केन्द्रों एवं आई.व्ही.एफ. केन्द्र का औचक निरीक्षण करने हेतु निरीक्षण दल का गठन किया गया है। जारी संशोधित आदेशानुसार डाॅ. बविता खरे प्र. स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय सीधी दल की अध्यक्ष होंगी। डाॅ. नागेन्द्र बिहारी दुबे प्र. जिला टीकाकरण अधिकारी जिला चिकित्सालय सीधी, डाॅ. अंकिता सिंह चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय सीधी एवं पी.के. पाण्डेय जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा नामांकित सदस्य सहा. जिला अभियोजन अधिकारी जिला न्यायालय सीधी दल के सदस्य होंगे। उपरोक्त दाल को निर्देशित किया गया है कि निरीक्षण दल द्वारा आगामी 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से समस्त ईमेजिंग मोडिलिटीज (यूएसजी, एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई इत्यादि जिनके द्वारा भ्रण के लिंग का पता किया जा सकता है) केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन नियत प्रपत्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये एवं भविष्य में प्रत्येक 90 दिवस के अंतराल में समय-समय पर औचक निरीक्षण कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रतिवेदन सौंपना सुनिश्चित करेंगें।