सीधी(ईन्यूज एमपी)- जिले में निकाय चुनाव को लेकर चल रही उथल-पुथल आज से कुछ कम हो जाएगी कारण की जिले की 2 निकायों के अध्यक्षों का मतदान आज होने जा रहा है इसके बाद वहां पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की स्थिति साफ हो जाएगी हालांकि किसी भी दल द्वारा अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। जी हां बता दें कि नगर पंचायत रामपुर नैकिन एवं नगर पंचायत मझौली में आज अध्यक्ष पद हेतु मतदान किए जाएगें। जबकि 2 दिन बाद चुरहट एवं सीधी में भी मतदान होना है आज मतदान का दिन है लेकिन भाजपा और कांग्रेस जो कि दोनों प्रबल दावेदार हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक अपने अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रास वोटिंग को रोकने और पार्षदों के बिखराव को रोकने के लिए ऐन वक्त पर ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी हालांकि सभी जगह पर अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर काफी खींचतान चल रही है जिसमें की मझौली का मामला तो थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक पहुंच चुका है। बता दे कि कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान ने आदेश जारी कर नगर पालिका सीधी, नगर परिषद चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु निर्वाचित पार्षदों का प्रथम सम्मिलन हेतु कार्यक्रम नियत करते हुए सम्मिलन की अध्यक्षता हेतु अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जारी आदेशानुसार नगर परिषद रामपुर नैकिन के लिए एस.पी. मिश्रा उपखण्ड अधिकारी चुरहट को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा दिनांक 10.08.2022 को प्रातः 11 बजे से नगर परिषद रामपुर नैकिन के सभागार कक्ष में सम्मिलन किया जायेगा। इसी प्रकार नगर परिषद मझौली के लिए सुरेश अग्रवाल उपखण्ड अधिकारी मझौली को पीठासीन अधिकारी तथा दिनांक10.08.2022 को प्रातः 11 बजे से नगर परिषद मझौली के सभागार कक्ष में सम्मिलन किया जायेगा। नगर पालिका परिषद सीधी के लिए कलेक्टर सीधी को पीठासीन अधिकारी तथा 12.08.2022 को प्रातः 11 बजे से नगर पालिका परिषद सीधी के सभागार कक्ष में सम्मिलन किया जायेगा। नगर परिषद चुरहट के लिए एस.पी. मिश्रा उपखण्ड अधिकारी चुरहट को पीठासीन अधिकारी तथा दिनांक 12.08.2022 को प्रातः 11 बजे से नगर परिषद चुरहट के सभागार कक्ष सम्मिलन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामांकित अधिकारी निर्धारित दिनांक समय एवं स्थल पर अध्यक्षध्उपाध्यक्ष का निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मिलन की सूचनाध्कार्यवाही म.प्र. नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम 2019 एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानित नियमों के अन्तर्गत विधि पूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करेंगें।