सीधी (ईन्यूज एमपी)-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार सीधी जिले में एडिप योजना के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जबलपुर के द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2022 से दिव्यांगजनों को निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन जनपद पंचायतवार किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को कुसमी विकासखंड अंतर्गत जिला प्रशासन, एलिम्को व जनपद पंचायत कुसमी द्वारा आयोजित दिव्यांग परीक्षण शिविर में 191 आवेदक उपस्थित हुए जिसमें 74 को विभिन्न सहायक यंत्रों के लिए चिह्नित किया गया एवं 12 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राइसिकल हेतु पात्र पाया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित मेडीकल बोर्ड में 64 दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किये गये। इसके पूर्व 27 जुलाई को रामपुर नैकिन में शिविर का आयोजन किया गया था। जनपद पंचायत सिहावल में 29.07.2022 को सिहावल में, जनपद पंचायत सीधी में 30.07.2022 को सीधी में एवं जनपद पंचायत मझौली में 31.07.2022 को मझौली में शिविर का आयोजन किया जायेगा। कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों जिम्मेदारियां सौंपते हुए निर्देशित किया गया है कि सभी विभाग प्रमुख अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन इस प्रकार करें कि जिले का ऐसा कोई भी दिव्यांग हितग्राही शिविर में आने से वंचित न हो जिससे एल्मिकों द्वारा प्रदाय कृत्रिम अंग सहायक उपकरण से वंचित न रह जावें। एल्मिकों द्वारा 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांता वाले अस्थिवाधित दिव्यांगजनों को बैक्ट्रीयुक्त मोट्रेड ट्रायसिकिल के लिए भी चिन्हित किया जावेगा। ऐसे सभी दिव्यांग हितग्राहियों को शत प्रतिशत लाभान्वित कराने का दायित्व आप सभी के सहयोग से ही संभव होगा। कलेक्टर ने बताया कि आयोजित होने वाली शिविरों में दिव्यांगजनों को निर्धारित अभिलेखों की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। बिना अभिलेख के आने वाले दिव्यांगजनों को उपकरण हेतु पंजीयन नहीं किया जावेगा। उन्होने बताया कि हितग्राही का दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या उससे अधिक जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी ही मान्य होगा। आय का प्रमाण पत्र 22 हजार 500 से मासिक एवं 2 लाख 70 हजार रूपये वार्षिक से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या सरपंच द्वारा जारी भी मान्य होगा। दिव्यांगता दर्शाता हुआ पासपोर्ट साईज की 03 फोटोग्राफ आवश्यक है। निवास के प्रमाण हेतु आधार कार्ड, वोटर आईडी, बीपीएल कार्ड इत्यादि ही मान्य होगा। आयोजित शिविर में अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक विकलांग से ग्रसित दिव्यांगजन सम्मिलित हो सकेंगें।