सीधी (ईन्यूज एमपी)-श्रम पदाधिकारी जिला सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। जारी कार्यक्रम अनुसार आवश्यकता होने पर प्रथम चरण में दिनांक 25.06.2022 (शनिवार), द्वितीय चरण में दिनांक 01.07.2022 (शुक्रवार) एवं तृतीय चरण में दिनांक 08.07.2022 (शुक्रवार) को मतदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त मतदान दिवसों पर मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए अपील कर अपेक्षा की गई है कि उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधकगण निर्वाचन के दिन अपने कामगारों के लिए कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुये साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वे पूर्व परम्परा अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दो-दो घंटे की सुविधा देंगे, अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद की जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारंभ की जायेगी ताकि कामगारों को मतदान करने में कठिनाई न हो। ऐसे कारखाने जो निरन्तरित प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुॅचाने हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान करते हुए मतदान की अनुमति दी जाना सुनिश्चित किया जायेगा। दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को भी मिलेगी सुविधा ------- इसी प्रकार दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से उनके नियोजकगण तथा प्रबंधगण मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान/संस्थान को निर्धारित दिन बंद/अवकाश नहीं रखते हुए उसके स्थान पर निर्वाचन के दिनांक 25.06.2022 (शनिवार), दिनांक 01.07.2022 (शुक्रवार) एवं दिनांक 08.07.2022 (शुक्रवार) को बंद/अवकाश रखेंगे तथा अन्य दुकान/संस्थान जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करते हुए अनुमति देंगे। श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन जिले के कारखानों के अधिभोगीगणों प्रबंधकों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजकों तथा प्रबंधकों द्वारा सुनिश्चित किया जावें।