सतना (ईन्यूज एमपी)-बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलाना और घटिया खान-पान सामग्री बेचना तीन दुकानदारों को महंगा पड़ा है। सतना के अपर कलेक्टर न्यायालय ने तीनों दुकानदारों पर ढाई लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इनमें पानी के पाउच बनाने वाला एक कारखाना भी शामिल है। इन कारोबारियों के खिलाफ खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग ने प्रकरण दर्ज किए थे। अपर कलेक्टर सतना व न्याय निर्णायक अधिकारी राजेश शाही ने सतना कॉफी हाउस डिलौरा सतना के संचालक सतीश कुशवाहा पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। डिलौरा बाईपास पर राधा चौक स्थित इस कॉफी हाउस का संचालन बिना FSSAI के वैध लाइसेंस के किया जा रहा था। जुर्माना अदा करने के लिए संचालक को 4 मई तक की मोहलत दी गई है। बिना लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन कर रहा था पानी की पैकेजिंग, क्वालिटी भी घटिया अमरपाटन तहसील के ग्राम भदवा झिन्ना में कुमकुम बेवरेज नाम से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट में पानी की पैकेजिंग की जा रही थी। लेकिन इस प्लांट के पास BIS सर्टिफिकेट और FSS एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीमा पटेल ने प्लांट में दबिश देकर जांच की और सैंपल जब्त कर जांच के लिए लैब भेजा था। जांच में कुमकुम एक्वा प्यूरीफाइड वाटर ब्रांड का पानी भी अमानक स्तर का पाया गया। अपर कलेक्टर ने इस प्लांट के संचालक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यह जुर्माना 6 मई तक जमा करना होगा। महंगा पड़ा मिलावटी बर्फी बेचना नागौद के बस स्टैंड के पास स्थित संत मिष्ठान्न भंडार के संचालक सुधीर कुमार गुप्ता की खोवा की खराब बर्फी बेचना महंगा पड़ा है। अपर कलेक्टर न्यायालय ने उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। जुर्माना राशि 5 मई तक जमा करनी होगी। इस दुकान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने 24 अक्टूबर 2019 की दोपहर ग्राहक बन कर दबिश दी थी। अधिकारी में 4 किलो बर्फी खरीदी और 1440 रुपए का भुगतान किया। बर्फी के सैंपल लैब भेजे गए, जहां से मिली रिपोर्ट में बर्फी मिलावटी और घटिया पाई गई थी।