भोपाल(ईन्यूज एमपी)- देश विरोधी मामलाें में फरार चले रहे सिमी आतंकी बब्बू उर्फ बबलिया और अब्दुल रकीब को भोपाल पुलिस ने खंडवा से गिरफ्तार किया है। दोनों काे फरार घोषित करते हुए कोर्ट ने स्थाई वारंट जारी किया था। भोपाल पुलिस ने गुरुवार रात इस कार्रवाई को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया। पुलिस दोनों को पकड़कर भाेपाल ले गई है। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। गणेश तलाई निवासी 31 वर्षीय बब्बू उर्फ बबलिया पुत्र लुकास डोमेनिक और गुलशन नगर निवासी अब्दूल रकीब पर कोतवाली थाने में गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हैं। अवैध हथियारों के साथ आरोपितों को उनके आठ साथियों के साथ गुलमोहर कालोनी से पकड़ा गया था। इसके अलावा भी अन्य मामलों में दोनों आरोपित है। प्रतिबंधित संगठन सिमी संबंधी सभी मामले भोपाल कोर्ट में विचाराधीन हैं। इनमें से कुछ मामलों में आरोपित बबलिया और अब्दुल रकीब जमानत पर छूटे थे। इसके बाद से वे कोर्ट पेशी पर नहीं गए। पेशी पर नहीं जाने से कोर्ट ने दोनों काे फरार घोषित करते हुए स्थाई वारंट जारी कर दिया था। पुलिस दोनों को तलाश रही थी। इस बीच भोपाल पुलिस को दोनों के खंडवा में होने की सूचना मिली। इसके बाद भोपाल पुलिस ने खंडवा में उनके घर और संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई थी। इस कार्रवाई में दोनों आरोपित पुलिस के हाथ लग गए। केंद्रीय जेल भोपाल के एक परिवाद के मामले में फरार चल रहे प्रतिबंधित संगठन सिमी के दो सदस्यों को गांधी नगर थाना पुलिस ने खंडवा से गुरुवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। भोपाल गांधी नगर थाना प्रभारी अरुण शर्मा ने बताया कि जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल की ओर से सिमी के सदस्यों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था। इस मामले में आदेश मिलने पर गांधी नगर थाने में जेल मेनुअल की धारा - 52 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पेशी पर हाजिर नहीं होने के कारण आरोपित रफीक ( 30 वर्ष ) एवं बबलू ( 30 वर्ष ) के खिलाफ राजधानी की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। गुरुवार रात गांधी नगर थाना पुलिस ने खंडवा से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार दोपहर को दोनों आरोपितों को सुरेश बागरिया की अदालत में पेश किया गया। जहां से दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पूर्व में आरोपितों को वर्ष - 2014 के प्रकरण में आठ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। लंबे समय तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली हुई है। गांधी नगर में दर्ज मामले में पेशी पर नहीं पहुंचने के कारण हाल ही में दोनों का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।