रीवा(ईन्यूज एमपी)- जिले में एक भ्रष्टाचारी पटवारी को 4 वर्ष की सश्रम कारावास व 4 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है। उक्त फैसला 18 जनवरी को लोकायुक्त विशेष न्यायालय ने सुनाया है। बताया गया कि सिरमौर तहसील के पटवारी हल्का पनगड़ी कला के तत्कालीन पटवारी रामबहोर साकेत को नामांतरण के एवज में 1 हजार रुपए की रिश्वत लेते रीवा लोकायुक्त ने ट्रेप किया था। न्यायालय में चालान पेश करने के बाद धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 का अर्थदंड और धारा 13,(1) डी सहपठित 13 (दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। बता दें कि विशेष गौतम पुत्र गोपिका गौतम निवासी कठमन थाना गढ़ ने रीवा लोकायुक्त एसपी से शिकायत की। कहा कि भूमि का नामांतरण उपरांत इस्तलाबी कराने के एवज 1 हजार रुपए की रिश्वत पटवारी मांग रहा है। लेकिन बिना रकम लिए काम करने को तैयार नहीं है। ऐसे में 16 मार्च 2017 को केन्द्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर परिसर से पनगड़ी कला के तत्कालीन पटवारी रामबहोर साकेत को रकम से साथ धर दबोचा गया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा का प्रकरण दर्ज कर विशेष न्यायालय रीवा में ट्रायल चला। जहां पटवारी पर दोष सिद्ध होने के बाद 4 वर्ष की सश्रम कारावास व 4 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।