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Home विंध्य प्रदेश सीमेंट प्लांट से धोखाधड़ी कर सीमेंट बेचने वाले आरोपियों को अदालत ने भेजा जेल....

सीमेंट प्लांट से धोखाधड़ी कर सीमेंट बेचने वाले आरोपियों को अदालत ने भेजा जेल....

सतना(ईन्यूज एमपी)जेएमएफसी नागौद श्री रूपेश कुमार साहू की अदालत के द्वारा थाना जसो के अपराध अंतर्गत धारा 406, 407, 411/34, 420 भादवि0 में आरोपी 01,बुध सिंह पुत्र अर्जुन सिंह यादव आयु लगभग 31 वर्ष निवासी ग्राम बहेरा थाना कोतवाली पन्ना जिला पन्ना मध्यप्रदेश 02,बबलू उर्फ राजीव लोचन पुत्र शंकर प्रसाद तिवारी आयु लगभग 44 वर्ष निवासी पीपल चौक जसो थाना जसो जिला सतना मध्य प्रदेश 03,अभिनव कुमार जैन पुत्र अशोक कुमार जैन आयु लगभग 26 वर्ष ग्राम देवेंद्र नगर थाना देवेंद्र नगर जिला पन्ना मध्य प्रदेश को दिनांक 06 मार्च 2021 को उक्त सभी आरोपियों को उक्त धाराओं में आरोपी पाए जाने पर तीन तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्रीमति रोज़र चौहान ने राज्य का सशक्त पक्ष रखते हुए सफल अभियोजन का संचालन किया।
सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि दिनांक 22 मार्च 14 को थाना जैसों के उप निरीक्षक को जरिए मुखबिर चोरी की संपत्ति के संदेह होने की सूचना मिली उनके द्वारा मौके पर जाकर आरोपी ट्रक चालक बुध सिंह के कब्जे से सिम भरी सीमेंट की 240 बोरी एक बिल्टी इनवॉइस क्रमांक 1434024 फॉर्म नंबर 38 तथा वाहन के कागजात साक्षियों के सामने जप्त कर उसकी सूचना प्रबंधक गणपति रोडलाइंस बकवास सीधी एवं फैक्ट्री प्रबंधक जेपी सीमेंट प्लांट सीधी को दी गई थी तत्पश्चात गणपति रोडलाइंस के मैनेजर द्वारा लिखित शिकायत ही आवेदन के आधार पर इस आशय की रिपोर्ट की गई कि ट्रक चालक द्वारा दिनांक 22/05/2014 को जेपी सीमेंट से सीधी प्लांट बघवार से 480 बैग 24 एंटी सीमेंट जयप्रकाश एसोसिएट धार पहुंचाने के लिए ट्रक क्रमांक एमपी 35 एचपी 1152 के चालक बुध सिंह के द्वारा भेजा गया था जो दिनांक 26/05/2014 तक ट्रक धार नहीं पहुंचा उनके ट्रांसपोर्ट के अशोक सेन ने बताया कि उनके मोबाइल पर फोन आया था कि उक्त ट्रक के ड्राइवर ने सीमेंट रास्ते में ही जसो में बेचते हुए पकड़ा गया है तब थाना आया है ट्रांसपोर्ट से भेजी गई 480 बैग सीमेंट की कीमत 167000 बिना बताए चोरी से बेचकर ट्रांसपोर्ट से धोखाधड़ी किया है ट्रक के चालक बुध सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी से सीमेंट बेचा है आवेदन के आधार पर थाना जसो द्वाराअपराध अंतर्गत धारा 406, 407, 411/34, 420 भादवि0 प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखकर अन्वेषण प्रारंभ किया गया था अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया

उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय श्री रूपेश कुमार साहू की अदालत के द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उक्त दो आरोपियों को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10000-10000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा एक आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास तथा 7000 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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