रीवा (ईन्यूज एमपी)थाना समान का अप0क्र0 58/21, भादंवि0 की धारा 420, 467, 468, 471, 201, 120बी, 34 के अंतर्गत धोखाधडी करने वाले आरोपीगण डाॅ0 रामबिहारी सिंह पटेल पिता शेषबहादुर सिंह पटेल उम्र- 58 वर्ष एवं आरोपी बृजेन्द्र सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह पटेल पिता डाॅ0 रामबिहारी सिंह पटेल, उम्र-28 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम कनपुरा थाना जवा जिला रीवा म0प्र0 को माननीय न्यायालय श्री शशांक सिंह जेएमएफसी जिला रीवा द्वारा आरोपी डाॅ0 रामबिहारी सिंह पटेल केा पुलिस अभिरक्षा मे एवं आरोपी बृजेन्द्र सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह पटेल को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजने का आदेश दिया। सहा0 मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि फरियादी अशोक कुमार पाण्डेय ग्राम गौरी थाना शाहपुर ने बताया कि डाॅ0 आर0बी0 सिंह पटेल एवं उनके पुत्र बृजेन्द्र सिंह पटेल को 2017 से जानता हूं, जो नेहरू नगर के किराये के मकान मे रहते है। डाॅ0 आर0बी0 सिंह0 ने अपना परिचय राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच का अध्यक्ष होना बताया था। कहा कि मेरी नगर निगम रीवा मे अच्छी पकड है, तुम्हे प्रधानमंत्री आवास का मकान ढाई लाख रू मे दिलवा दूंगा। तब फरियादी ने आरोपी पर विश्वास करते हुए 50,000/- रू आरोपी एवं उसके पुत्र को दिया और डाॅ0 आर0बी0 सिंह द्वारा फरियादी को 20,000/- रू की नगर निगम की रसीद दी गई थी। तब फरियादी ने अपने रिश्तेदारों संदीप तिवारी, गजेन्द्र प्रसाद पटेल, प्रवीण कुमार मिश्रा, सुनील कुमार तिवारी, अजय कुमार कुशवाहा से पचास-पचास हजार रू आवास दिलवाने के लिए दिलवाये थे। किंतु आज दिनांक तक मुझे प्रधानमंत्री आवास का मकान नही दिलवाया न ही मेरा पैसा वापिस किया। जब मैने नगर निगम रीवा से 20 रसीदो की छायाप्रति भेजकर जानकारी मांगी, जिसमे 17 रसीदो का पैसा नगर निगम रीवा नाॅडल अधिकारी द्वारा जमा होना लेख किया गया है, किंतु किसी को भी आवास आवंटित नही किया गया। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना समान मे लेख करायी। विवेचना दौराना पुलिस ने पाया कि आरोपीगण द्वारा वर्ष 2017 से 2018 तक करीब 140 लोगो से आवास दिलाने के नाम पर पचास-पचास हजार रू लेकर धोखाधडी करना सामने आया। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय मे आरोपीगण के अधिवक्ता की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत कर आरोपीगण को झूठा फसाने का बताकर जमानत पर छोडने का निवेदन किया गया। शासन की ओर से सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी मो0 अफजल खान जिला रीवा ने अपने तर्क प्रस्तुत किये। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीे डाॅ0 रामबिहारी सिंह पटेल को पुलिस अभिरक्षा मे एवं आरोपी बृजेन्द्र सिंह पटेल को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजने का आदेश किया गया।