रीवा (ईन्यूज एमपी)थाना पनवार का अप0क्र0 123/16, भादवि की धारा 363, 366, 376 एवं पाॅक्सो की धारा 5/6 के अंतर्गत अवयस्क बालिका को भगाने वाले आरोपी राजेन्द्र गिरी पिता सत्यनारायण गिरी, उम्र 32 वर्ष, निवासी पकड़ी , थाना बिलिया, जिला सिध्दार्थ नगर (उ0प्र0) का माननीय न्यायालय- जेएमएफसी, त्यौथर जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया। सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि, दिनांक 30.11.16 को फरियादी की अवयस्क पुत्री प्रतिदिन की भाॅति 12 बजे दिन को रफ काॅपी लेकर स्कूल गई थी। शाम को जब फरियादी की पुत्री वापस नहीं आई तो फरियादी उसके स्कूल में तथा आसपास पता किया परन्तु उसका कहीं पता नहीं चला। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पनवार में लेख कराई। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना दौरान आरोपी राजेन्द्र गिरी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र एवं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया और आरोपी को जमानत पर रिहा किए जाने का माननीय न्यायालय से निवेदन किया। शासन की ओर से श्री लोकेश मिश्रा, एडीपीओ त्योंथर जिला रीवा द्वारा अपने तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जमानत आवेदन का विरोध किया और आरोपी को सजा देने का माननीय न्यायालय से अनुरोध किया। तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।