सतना (ई न्यूज़ एमपी) न्यायालय मुख्य न्या्यिक मजिस्ट्रेट श्री उमेश कुमार पटेल सतना द्वारा आरोपी अरविंद कुमार गौतम उर्फ मोनू पिता राकेश गौतम उम्र 35 वर्ष निवासी नयागांव थाना सभापुर जिला सतना को धारा 325 भादसं 0 में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी द्वारा पैरवी की गई । अभियोजन प्रवृक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12/01/2006 को फरियादी रत्ना गौतम का पति गुलाब चंद्र गौतम खेत में पानी लगाने के लिये गया हुआ था और शाम 06 बजे के लगभग फरियादी अपने गांव नयागांव में अपने घर में खाना बना रही थी तभी अभियुक्त अरविंद गौतम फरियादी के घर में घुस कर फरियादी का हाथ पकड कर अन्दर की तरफ घसीटने लगा । फरियादी के शोर करने पर उसका देवर मनमोहन गौतम आया तो अभियुक्त अरविंद गौतम ने मनमोहन के दाहिने हाथ में लाठी मार दी इसके बाद फरियादी के पति और उसका देवर मनमोहन थाना सभापुर रिपोर्ट लिखाने गये तो थाना प्रभारी सभापुर ने उन्हे यह कहते हुए थाना से जाने को कहा कि उनकी रिपोर्ट लिख ली गई है । फरियादी के पति एवं देवर के थाना चले जाने पर अभियुक्त अरविंद गौतम अन्य अभियुक्तगण राकेश गौतम, गणेश गौतम, रामतुला गौतम के साथ पुन: आया और बोला कि अब तुम्हे कौन बचाऐगा । अन्य अभियुक्तगण के द्वारा अभियुक्त अरविंंद गौतम से फरियादी की इज्जत लूट लेने और मार डालने के लिये उकसाया गया इसके बाद सभी अभियुक्त फरियादी के घर में घुस आये और उसे लात घूसे से मारने लगे । अभियुक्त अरविंद गौतम ने फरियादी के दाहिने हाथ पर लाठी मार दिया जिससे फरियादी का हाथ टेढा हो गया इसी बीच फरियादी का पति और देवर मौके पर आ गये तब अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये । इसके बाद फरियादी ने घटना के अगले दिन पुलिस अधीक्षक सतना को लिखित आवेदन दिया तब उसकी रिपोर्ट थाना सभापुर में लिखी गयी । विचारण उपरांत अन्य आरोपीगण को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए आरोपी अरविंद गौतम के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उक्त दण्डादेश पारित किया गया ।