इंदौर (ईन्यूज़ एमपी) जिला अभियोजन अधिकारी मो0 अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 08/01/2021 को श्री राकेश कुमार पाटीदार विशेष मजिस्टेट इंदौर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य प्रशासन जिला इंदौर के प्रकरण क्रमांक 6037/2013 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में निर्णय पारित करते हुये आरोपी खूबचन्द्र पिता आसुदामल पागारानी उम्र 47 साल निवासी 17, साधु वासवानी नगर इंदौर को धारा 59 के तहत 6 माह का कठोर कारावास व 10,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। एवं धारा 51, 52 एवं 58 में भी 10,000-10,000 रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया शासन की ओर से पैरवी श्री अमित गोयल एडीपीओ द्वारा की गई। अभियोजन/परिवादी का मामला सक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 08/10/2012 को खाद्य स़ुरक्षा अधिकारी को सूचना मिली कि उक्त गोडाउन पर नामचीन कंपनियों के नकली गुटकों का विक्रय एवं संग्रह किया जा रहा है। सूचना पर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताये स्थान 4/1 वेयर हाउस रोड गोयल काम्पलेक्स सियागंज रोड इंदौर पहुंची जहॉ पर खूबचन्द्र पागारानी मिले जो श्री साई कृपा टेडिंग के नाम से गोडाउन पर नामचीन गुटका कंपनियों का थोक विक्रयात संग्रहित करते पाये गये जहॉं पर नकली गुटके के नमूने जॉंच हेतु लिये गये एवं अन्य पाये गये माल को जप्तकर जप्ती पत्र बनाया गया एवं नमूने जॉच रिपोर्ट आने पर पाया गया कि उक्त माल मिथ्या छापवाला है जिस पर से आरोपी के विरूद्ध सम्पूर्ण अन्वेषण एवं जॉच उपरान्त अभियोजन स्वीकृति पश्चात परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिस पर से आज आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।