बड़वानी(ई न्यूज़ एमपी )न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुमित्रा ताहेड द्वारा आरोपी किशोर पिता सखाराम उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गवला जुलवानिया जिला बड़वानी की धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 03.12.2020 को थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि गवला रोड़ फाटा, गवाघाटी पास एक व्यक्ति अवैध रूप 02 प्लास्टिक की केनों में कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब लेकर पुलिया की आड़ में रखकर बेचने के लिये ले जाने हेतु वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर विश्वास कर मुखबिर के बताये स्थान गवला रोड़ फाटा, गवाघाटी पुलिया पास जाकर जाकर देखा जहां एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैलियों के पास खड़ा दिखा जो पुलिस के देखकर भागने लगा, जिन्हे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पूछा तो उसने अपना नाम किशोर पिता सखाराम ब्राहम्णे उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम गवला जुलवानिया जिला बड़वानी का होना बताया। जिनके पास रखी थैलीयों को चेक करने पर 30-30 लीटर कुल 60 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब होना पायी गई, जिसे विधिवत रूप से जप्त किया गया। आरोपी सें उक्त शराब रखने संबंधी लायसेंस के बारे में पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर मय जप्तशुदा माल के लाकर अपराध क्रमांक 309/20 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कि गई। हालाँकि आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मीना कुशवाह द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत निरस्त।