सतना ( ईन्यूज एमपी) गैर इरादतन हत्या के आरोपी निलंबित थानेदार और आरक्षक गिरप्तारी वारंट जारी होने के बाद लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के द्वारा गठित पुलिस टीम के द्वारा कटिहार, पटना, सुल्तानपुर, बनारस, सागर, दमोह व अन्य जगहों में छापेमारी कर निलंबित थानेदार विक्रम पाठक और आरक्षक आशीष सिंह की तलाश की गई,दोनों के पैतृक गांव में पुलिस टीम गई ताकि गिरफ्तारी वारंट को तामील कराया जा सके लेकिन दोनों लगातार पुलिस से बचते फिर रहे हैं। पुलिस के द्वारा फरारी पंचनामा पेश किए जाने के उपरांत अदालत ने दोनों के विरुद्ध धारा 82 crpc के तहत फरारी की उद्घोषणा जारी की थी एवं आरोपीगण को उपस्थित होने हेतु एक महीने का समय दिया गया ।उद्घोषणा की तमीली हेतु जारी उद्घोषणा को न्यायालय , आरोपीगण के घर , बस स्टेंड एवं अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा किया गया इसके बावजूद आरोपीगण ना तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके ना ही विवेचनाअधिकारी के समक्ष । आज दिनांक को प्रकरण के विवेचक पी. एस. परस्ते sdop सिरमौर द्वारा माननीय न्यायालय नागौद मे उपस्थित होकर आरोपीगण की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत कर उक्त संपत्ति को कुर्क करने हेतु प्रतिवेदन दिया गया है कुर्की की कार्यवाही के तहत फरार आरोपी आशीष सिंह की ग्राम मोहनिया हल्का नौगांव तहसील मैहर जिला सतना मे स्थित आराजी नंबर 70/1/1/क/1 एवं 70/1/2 को माननीय न्यायालय नागौद द्वारा कुर्क करने का आदेश प्रदान किया गया है। उक्त आरोपीगण को न्यायालय द्वारा उद्घोषित फरार आरोपी भी घोषित किया गया है। वहीं आरोपी विक्रम पाठक के खाता को फ्रीज कर उपलब्द्ध रुपए लगभग 80000 रुपए को भी कुर्क किया गया है। आरोपी विक्रम की अचल संपत्ति की कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सागर से जानकारी ली गयी जो उक्त आरोपी की नाम कोई अचल संपति नही होना बताया गया है। अन्य और संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। विदित हो कि आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक महोदय सतना द्वारा एक एसआईटी टीम गठित कर ₹5000 -5000 का इनाम भी घोषित किया गया था।इसके अलावा पुलिस उपमहानिरीक्षक रीवा जोन रीवा द्वारा ₹20000 -20000 का ईन