सतना ( ईन्यूज एमपी) अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी सुश्री विमलेश सिंह द्वारा दो खाद्य सामग्री संचालकों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने पर 70 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार कटियाकला एनएच-7 रीवा रोड मैहर जिला-सतना स्थित फर्म मिठास बैन्क्विट एण्ड रेस्टोरेंट के संचालक महेश चौरसिया को पनीर का नमूना अमानक पाए जाने पर 50 हजार रूपये तथा ग्राम नीमी में संचालित प्लांट एसएस मिनरल्स के संचालक आशुतोष सिंह परिहार को FSSAI के लायसेंस/पंजीयन, बीआईएस सर्टिफिकेट के बगैर पैकेज्ड पेयजल प्लांट का संचालन करने पर 20 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। अधिरोपित राशि समयावधि में चालान से जमा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।