बड़वानी (ईन्यूज एमपी) -न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय खेतिया श्री विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी मोतीलाल पिता गुलसिंह उम्र 22 वर्ष निवासी कोठारिया फल्या ग्राम वझर जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 15.08.2020 को थाना निवाली पर पदस्थ पुलिस अधिकारी को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचने हेतु सुलगांव मे उसकी किराना दुकान के पीछे खड़ा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुए राहगीर पंचान को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान सुलगांव फाटा मोतीलाल की दूकान के पीछे पहुंचे। जहां एक व्यक्ति अपने हाथ मे थैली लिये खड़ा दिखा जिसे हमराह की मदद से पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर पर उसने अपना नाम मोतीलाल पिता गुलसिंह उम्र 22 वर्ष निवासी कोठारिया फल्या ग्राम वझर का होना बताया। उसके कब्जे से एक थैली को चैक करने पर थैली में 19 क्वार्टर गोवा व्हीस्की अंगे्रजी शराब मिली। जिसे जप्त किया गया। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।