भोपाल(ईन्यूज एमपी)- जिले के माननीय न्यायाधीश् श्री हीरालाल अलावा के न्यायालय में आरोपी आकाश विश्वकर्मा पिता जगदीश विश्वकर्मा उम्र 21 साल नि. म.नं. 1380 गली नं. 03 साहू मोहल्ला थाना टीलाजमालपुरा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया गया कि आरोपी को जमानत का लाभ मिलते ही पुन: इस तरह के अपराध घटित होने की संभावना है एवं आरोपी 2018 से लगातार अपराध किये जा रहा है। । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। एडीपीओ. श्रीमती हेमलता कुशवाह ने बताया कि फरियादी कार्तिक राठौर द्वारा थाना टीलाजमालपुरा उपस्थित होकर रिपोर्ट कि मैं पुताई का काम करता हूँ। शाम करीब 4 बजे अपनी नानी के घर से अपने घर जा रहा था कि गुरू चतुर्वेदी के घर के सामने आकाश विश्वकर्मा मिला जो मुझसे बोला कि मुझे शराब पीने के लिए 200 रू चाहिये मैने रूपये देने से मना किया तो उसने मुझे मॉं-बहिन की गंदी गंदी गालियॉं दी । मैने गाली देने से मना किया तो आकाश ने हाथ में लिए डण्डे से मेरे वायें हाथ की कलाई में मारा जिससे मुझे मुंदी चोट आई फिर दोबार उसने मुझे डण्डे से मारा। जब मैं चिल्लाया तो मेरी मॉं सपना एवं सुमित आ गए। जिन्होने बीच-बचाव किया व घटना को देखा। आरोपी आकाश ने मुझे उक्त घटना की रिपोर्ट थाने में कराने की धमकी दी कि यदि किसी को उक्त बात बताई तो तुम्हें मैं जान से मार दूँगा। पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना टीलाजमालपुरा अंतर्गत धारा 327, 294, 323, 506 भादवि अपराध क्रमांक 364/20 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।