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Home विंध्य प्रदेश वाहन चोरी कर जला देने वाले की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त.......

वाहन चोरी कर जला देने वाले की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त.......

अनूपपुर(ईन्यूज एमपी)- न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री नितेन्द्र सिंह तोमर के न्यायालय से आरोपी कैलाश सिंह गोंड निवासी बाहेरा बांध थाना बिजुरी की जमानत याचिका निरस्त की गई।
सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया की मामला थाना बिजुरी के अप. क्र. 267/20 धारा 379, 435 भादवि से संबंधित है। आरोपी द्वारा फरियादी के मोटर साईकिल क्र एमपी 65 एम 5311 को बहेरा बान्ध गाँधी चौक के पास बाज़ार से चोरी किया गया और ले जाकर जला दिया जिसकी सूचना पर पूलिस द्वारा अपराध कायम कर विवेचना के दौरान आरोपी ने मेमोरंडम कथन में अपराध स्वीकार किया जिससे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
आरोपी ने यह लिया था बचाव - आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी अपने घर का एक मात्र कर्ता धर्ता है फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध - उक्त आवेदन पत्र अभियोजन अधिकारी श्री राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि अपराध अनन्यतः स्तर न्यायालय द्वारा विचारणीय है आरोपी द्वारा वाहन चोरी कर उसे जलाकर गंभीर अपराध किया है वर्तमान में चोरी की घटनाए बहुत बढ गई है जमानत दिए जाने पर समाज में बुरा संदेश जाएगा आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर व साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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