इंदौर (ईन्यूज एमपी) जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय संजय कुमार भलावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना अन्नपूर्णा के अप.क्र.337/2020 धारा 394, 34 भादवि में गिरफ्तार शुदा आरोपीगण (1) यासिर पिता जाकिर उम्र 19 साल निवासी फ्लेट नंबर 202 बुक ब्राण्ड कॉलेानी इंदौर (2) आदिल पिता शकील शेख उम्र 22 साल निवासी मथुरा कॉलोनी आजाद नगर इंदौर को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपियों से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा लूट किए गए रूपये जो आरोपियों ने अपने दोस्त के यहां रखे होना बताया है को जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ अमोल टिकेकर द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों का 15.09.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया। अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट कराई कि मै अपनी स्कूटी से अपनी माँ एवं सहेली के साथ आज शाम करीब साढे पांच बजे शॉपिग करके जूनी इन्दौर तरफ से वापस आ रही थी तभी अरबन हाट के सामने पीछे से आ रही बिना नम्बर की सिल्वर रंग की एक्सेस गाडी मे सवार दो युवक मेरे कंधे पर टंगे हैंड बैग को लूटने की नीयत से मेरी गाडी में जान बूझकर टक्कर मारकर हमे रोड किनारे गिरा दिया तथा मुझसे हेण्ड बैग छीनकर भाग गये । हम तीनो गिर गये । हम तीनो को चोट आई कुछ लोगो ने बदमाशो का पीछा किया। वह बदमाश अपनी एक्सेस स्कूटी घूंघट गार्डन के पास छोडकर भाग गये। मेरी मां के सिर में गंभीर चोट लगने से घायल होकर बेहोश हो गयी थी। मुझे दोनो हाथ , मुंह व होंठ पर चोट आई एवं मेरी सहेली को भी चोट आई थी। आसपास के लोगो की मदद से हमे युनिक अस्पताल पहुंचाया। जहां हमारा ईलाज हुआ। दोनो बदमाश जिन्होने हमे चोंट पहुंचा कर लूट की ही उन्हें मै सामने आने पर पहचान लूंगी। मै युनिक अस्पताल मे ईलाज करवाकर रिपोर्ट करने आई हूँ। कार्यवाही की जावे।। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।