सतना (ईन्यूज एमपी)-नागौद न्यायालय के तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय दांगी द्वारा थाना नागौद के अपराध क्रमांक 494/20 धारा 34(2)आबकारी अधिनियम आरोपी हीरालाल कोल पिता दुकोड़ी कोल उम्र 45 वर्ष, दस्सू कोल पिता सुंदरलाल कोल उम्र 32 वर्ष, किशन कोल पिता बेतरं कोल उम्र 25 वर्ष सभी निवासी ग्राम दुदही नई बस्ती थाना नागौद जिला सतना का जमानत आवेदन आज दिनांक 14/09/2020 को निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री राहुल सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि दिनांक 08/09/2020 को उपनिरीक्षक को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि तीन व्यक्ति ग्राम पौड़ी के पास पुलिया के आसपास बोरी में देशी शराब को विक्रय हेतु ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर उक्त स्थल पर जाकर देखा तो तीन व्यक्ति दो अलग अलग बोरियों को रखे पाए गए जो पुलिस को देखकर भागने लगे थे लेकिन घेराबन्दी कर सभी तीनो आरोपियों हीरालाल कोल, दस्सू कोल, व किशन कोल को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया दोनों बोरियों की जांच करने पर लगभग 70 लीटर देशी महुआ की हाथ भट्टी की शराब कीमत 10000 रुपये पाई गई थी जिस पर थाना नागौद द्वारा कार्यवाही करते हुए न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश किया था। उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप द्वारा उक्त धाराओं में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 14/09/2020 को नामंजूर कर दिया गया।