सतना (ईन्यूज एमपी)-माननीय न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राहुल दुबे द्वारा थाना जैतवारा के अपराध क्रं0 111/2020 धारा 25 (बी) आयुध अधिनियम अन्तर्गत अभियुक्त विनोद डोहर पिता बाबूलाल डोहर उम्र 35 वर्ष निवासी डेहुट जैतवारा वार्ड नं0 5 थाना जैतवारा जिला सतना म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । आरोपी एक आदतन अपराधी है आरोपी के विरूद्व थाना जैतवारा में कई मुकदमें पंजीकृत है । ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्यवार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया । अभियोजन सहा0 प्रवृक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 09/09/2020 को थाना जैतवारा की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जैतवारा में शराब की दुकान के पास सार्वजनिक रोड पर एक लोहे का धारदार बका लेते हुए लोगो को डरा धमका रहा है । सूचना की तश्दीक हेतु थाना जैतवारा की पुलिस , गवाहो के साथ घटना स्थल पर पहुंचा तो वहॉ जाकर देखा कि एक व्यक्ति हाथ में बका लेकर लोगो को डरा धमका रहा है जिसे हमराह स्टाफ तथा गवाहो की मदद से घेराबंदी कर पकडा गया । उसके पश्चात आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के पास एक लोहे का धारदार बका आरोपी से उसका नाम पता पूंछा गया तो उसने अपना नाम पता विनोद डोहर पिता बाबूलाल डोहर उम्र 35 वर्ष निवासी डेहुट जैतवारा वार्ड नं0 5 थाना जैतवारा जिला सतना म.प्र, होना बताया आरोपी से बका रखने के संबंध में लाइसेंस की मांग की गई तो उसके पास कोई भी लाइसेंस होना नहीं पाया गया तब आरोपी को जप्त शुदा माल के साथ थाने लाकर उसके ऊपर 25 (बी) का मुकदमा कायम किया गया ।