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Home मध्य प्रदेश *नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*

*नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त*

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री राहुल सिंह हुए उपस्थित।

नागौद(ईन्यूज एमपी)- न्यायालय के तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय दांगी द्वारा थाना ऊँचेहरा के अपराध क्रमांक धारा 376डी, 363, 323, 450 भादवि0 एवम 5/6 पाक्सो अधिनियम के तहत आरोपी प्रमोद कुमार यादव पिता श्री जगदीश प्रसाद यादव उम्र 20 वर्ष निवासी बांधी मोहार पोस्ट लगरगवां थाना ऊँचेहरा जिला सतना का अग्रिम जमानत आवेदन आज दिनांक 10/09/2020 को निरस्त किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री राहुल सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया।

सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि, दिनांक 10/11/2018 को पीड़िता के माता पिया रिश्तेदारी में गए हुए थे जो 11/11/2018 तक वापस नही आये दिनांक 11/11/2018 को पीड़िता ओर उसकी दादी घर पर अकेली थी तथा रात को खाना पीना खाकर सो गई थी तभी रात करीब 11:30 बजे उसके रिश्ते का चाचा पवन यादव, प्रमोद यादव, संतलाल यादव एवम एक अन्य व्यक्ति उसके घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आए एवम उसके मुंह एवम नाक पर रुमाल रखकर उसे कुछ सुंघा दिए जिससे वह बेहोश हो गयी जब उसे होश आया तो वह मैहर रेलवे स्टेशन के पीछे थी उसके पूरे शरीर गाल तथा गुप्तांग में दर्द हो रहा था। उसने जब पूछा कि उसे वहां लेकर क्यों आये हो तो तब संतलाल तथा एक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की तथा दोबारा से रुमाल में कुछ रखकर सुंघा दिए जिससे वह फिर से बेहोश हो गयी जब वह होश में आई तो संतलाल एवम एक अन्य व्यक्ति उसके पास खड़े थे वह बाथरूम का बहाना बनाकर मैहर बाजार की तरफ आयी जहा उसे एक ओरत ने उसके चाचा की दुकान पर छोड़ा था।

उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप द्वारा उक्त धाराओं में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 10/09/2020 को नामंजूर कर दिया गया।

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