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Home मध्य प्रदेश नाबालिग बालिका के साथ दुष्कार्म करने वाले को 21 साल की जेल .....

नाबालिग बालिका के साथ दुष्कार्म करने वाले को 21 साल की जेल .....

प्रकरण के त्वंरित निराकरण हेतु माननीय उच्चप न्या यालय द्वारा जारी किये गये थे विशेष आदेश
प्रकरण की सुनवाई दिन-प्रतिदिन हो रही थी
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अनूपपुर(ईन्यूज एमपी)- न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश श्री भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर के विशेष प्रकरण में आरोपी सोनू ऊर्फ राजेन्द्रभ चौधरी पिता हीरालाल चौधरी उम्र 24 वर्ष ग्राम मनमारी के विरूद्व नाबालिग लडकी के साथ दुष्कदर्म के अपराध को प्रमाणित पाते हुए 21 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्डारदेश को पारित किया ।
माननीय न्यायालय ने आरोपी पर यह टिप्पणी करते हुए की किसी भी सभ्य समाज में नारियो के प्रति वह भी नाबालिक के प्रति वस्तु के रुप मे व्यहार बर्दास्त नही किया जा सकता, कठोर दंड 21 वर्ष के कारावास से दंडित किया।ओर पीड़िता को आरोपी द्वारा दिये जाने वाले अर्थदंड की समूर्ण राशि 6000 देने का आदेश भी जारी किए,परन्तु प्रतिकर की यह राशि कम होने के कारण पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत भी राशि दिलाये जाने की शिफारिश की है।।



मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय द्वारा बताया गया कि आरोपी पर कोतवाली अनुपपुर में 17 वर्ष की पीडिता द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई की सोनू ऊर्फ राजेन्द्रु चौधरी उसे बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया और उसके साथ 08-09 माह तक लगातार बलात्काुर किया पीडिता की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्व किया गया जिसकी विवेचना उप. निरी. विशाखा उर्वेदी द्वारा की गई जिन्होवने प्रकरण में मौखिक/दस्ताावेज साक्ष्यप के अतिरिक्त वैज्ञानिक साक्ष्योंा कों भी संकलित किया प्रकरण में पीडिता के शरीर से प्राप्तक साक्ष्योंक की डी.एन.ए. जॉच कराई गई डी.एन.ए. जॉच में आरोपी द्वारा ही कृत्यक किये जाने की पुष्टि हुई ।
प्रकरण में न्याएयालय में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई जिन्होंने संपूर्ण प्रकरण को अभियोजन की ओर से न्याअयालय के सामने प्रस्तु त किया और सभी आवश्याक साक्षियों के कथन कराये एवं आवश्यभक दस्ताेवेजों को न्या्यालय के समक्ष प्रस्तुात किया। श्री अग्रवाल के द्वारा प्रस्तु्त साक्ष्योंो और तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्याायालय द्वारा समाज में बच्चियों के साथ इस प्रकार के बढते अपराधों को ध्यासन में रखते हुए एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 21 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्डर से दण्डित किया है।

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