अनूपपुर (ईन्यूज एमपी)-न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश जिला अनुपपुर श्री भूपेंद्र नकवाल के न्यायालय के द्वारा थाना कोतवाली अनुपपुर के अपराध क्रमांक 197/20 के आरोपिया कुंदी बाई बैगा पत्नी रातू बैगा उम्र 50 साल निवासी ग्राम बौरीबांध थाना अनुपपुर जिला अनुपपुर की जमानत आवेदन खारिज कर दिया है, प्रकरण की आरोपिया इस प्रकरण में दिनांक 30/7/20 से जेल में है,राज्य की ओर जमानत आवेदन का विरोध अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमति सुधा शर्मा के द्वारा किया गया, घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपिया पर यह आरोप है कि उसने पीड़िता को उसके घर से काम होने की बात पर बुलाकर घटना स्थल में ले आई, जंहा पर प्रकरण के मुख्य आरोपी के द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म कारित किया गया, इस प्रकार उसने अपराध में सहयोग दिया,ओर पीड़िता को अपराध के बाद घर छोड़ने गयी,ओर उसे घटना के बारे में किसी को ना बताने को बोली। प्रकरण में आरोपिया द्वारा आवेदन में अपने रिहाई हेतु यह आधार लिया गया------ की उसे रंजिशन फसाया गया है, वह निर्दोष है,प्रकरण में वह सहआरोपी है, ओर एक अन्य सहआरोपी की जमानत उच्च न्यायालय द्वारा हो चुकी है,इसलिए समानता के आधार पर उसे भी रिहा किया जाए, राज्य की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक ने उक्त आवेदन में लिए गए आधारों से सहमत न होते हुए अपनी आपत्ति माननीय न्यायालय में दर्ज कराई,जिस पर माननीय सहमत होते हुए आरोपिया की जमानत आवेदन खारिज कर दी है।