मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री राहुल सिंह हुए उपस्थित। सतना (ईन्यूज एमपी)- नागौद न्यायालय के तृतीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय दांगी द्वारा थाना नागौद के अपराध क्रमांक 240/20 धारा 376, 363, भादवि0 एवम 3/4 पाक्सो अधिनियम के तहत आरोपी हासिम अली बल्द कासिम उम्र 19 साल निवासी गढ़ी टोला थाना नागौद जिला सतना का अग्रिम जमानत आवेदन आज दिनांक 04/09/2020 को निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री राहुल सिंह ने समग्र आधारों पर आरोपी के जमानत आवेदन का विरोध किया। सहायक मीडिया प्रवक्ता विनोद प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाना नागौद उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की वह इकरार बस्ती नागौद की रहने वाली है। शालुखांन निवासी सज्जनपुर का रहने वाला है जिसका घर गढ़ीटोला नागौद में भी जिसका यह पर आना जाना लगा रहता था जिससे उसका परिचय लगभग 8 माह पूर्व हुआ था वह शालू खान से बातचीत करती थी, लगभग तीन माह पूर्व शालू खान ने उससे शादी की बात कहकर अपने साथ सज्जनपुर ले गया जहाँ पर किराये में मकान में अपनी पत्नी बताकर रखा दोनों बिना शादी किये एक साथ रहे तथा पीड़िता की मर्जी के बिना उसके साथ नियमित सम्भोग किया तथा जब पीड़िता शादी के लिए कहती तो पहले बोलता था कि शादी करेगा किन्तु दिनांक 31/05/2020 को जब पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट किया, पीड़िता मौका पाकर वह से भाग कर अपने घर आई तथा घटना की जानकारी अपने परिजनों तथा पुलिस को बताई थी। उक्त अपराध पर संज्ञान लेते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोप द्वारा उक्त धाराओं में प्रस्तुत जमानत आवेदन को आज दिनांक 04/09/2020 को नामंजूर कर दिया गया।