इंदौर (ईन्यूज एमपी)-आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर के न्यायालय में थाना बेटमा के अपराध क्रमांक 392/2020 धारा 452, 427, 323, 294, 506, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण वीरमसिंह पिता मांगीलाल, महेश पिता नारायण मुंशी, कमलाबाई पति मांगीलाल , सीमाबाइ्र पति वीरम जाति अहीर निवासीगण ग्राम अटावदा बेटमा जिला इन्दौर को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ मावई द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण वीरम सिंह एवं महेश को न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.2020 को फरियादिया ने थाना बेटमा में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा देवर वीरम सिंह, महेश एवं कमला बाई व सीमा से पुरानी जमीन का झगडा चल रहा है उसी रंजिश पर से सुबह 10.30 बजे मैं व मेरा लडका दुर्गेश घर पर थे उसी समय मेरे गांव के वीरम सिंह , महेश, कमला एवं सीमा लाठी , डण्डे लेकर मेरे घर की दीवार तोडकर घर मे अंदर घुसकर आये एवं मॉ बहन की गंदी गंदी अश्लील गालियॉं देने लगे। मैने गाली देने से मना किया तो मेरे लडके दुर्गेश के साथ लाठीयों से मारपीट करने लगे, मुझे भी चोटें आई एवं उन्होने मुझे और मेरे लडके को जान से मारने की धमकी दी।उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बेटमा में लेखबद्ध की जिससे अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया।