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Home मध्य प्रदेश डकैती की तैयारी करने वाले आरोपीयों को भेजा गया जेल

डकैती की तैयारी करने वाले आरोपीयों को भेजा गया जेल

इंदौर (ईन्यूज एमपी)-आज दिनांक को जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्री कमलेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍टेट प्रथम श्रेणी महू के न्‍यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक‍ 530/2020 धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्‍स, आरोपीगण सलमान, राजपालसिंह,दीपांशु,रीतेश, कीर्ती राठौड, ड्रायवर, बब्‍लू को पेश किया गया एवं आरोपीगण को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गयाा। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्‍या उइके द्वारा माननीय न्‍यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि प्रकरण में अभी जप्‍ती शेष हैं तथा प्रकरण की विवेचना भी शेष हैंा माननीय न्‍यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 04/09/2020 तक पुलिस अभ्रिरक्षा में रखने भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02-08-2020 को थाने से इलाका भ्रमण हेतु रवाना होकर टीही फाटा फोरलेन पहुचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, कार क्र MP09 GY 4987 टाटा टियागों स्‍लेटी रंग पर कुछ संदिग्‍ध व्‍यक्ति हथियार सहित राउ पिथमपुर रोड पर किसी कीमती सामान ले जाकर ट्रक को लुटने की फिराक में हैं उक्‍त सुचना के आधार पर हमनें हमराही फोर्स की मदद से दबिश को योजना बनाई टिही फाटे पर कार क्र MP09 GY 4987 के पास दो व्‍यक्ति खडें मिले जों पुलिस को देखकर हडबडाने लगे। कार के चारों गेट खोलकर भागने को अग्रसर हुए जिन्‍हें दबिश देकर पकडा गया। चालक सीट पर बैठे व्‍यक्ति से पुछताछ करते अपना नाम सलमान पिता उमर खान तथा कार की अगली सीट पर बैठे व्‍यक्ति ने अपना नाम राजपालसिंह पिता हनुमानसिंह बताया। पीछली सीट पर बैठे तीन व्‍यक्तियों ने अपना नाम रीतेश, कीती राठौड, दीपांशु बताया। इनकी तलाशी करने पर सलमान की लोअर में एक देशी पिस्‍टल जिसमें एक जिन्‍दा करतुस व एक मैगजीन मिला, राजपालसिंह के लोअर के दाहिने जेब में एक देशी पिस्‍टल मिली, कार में पीछे बैठे दीपांशु की जेब में एक चमकदार धारदार छुरा, रीतेश की जेब से भी एक चमकदार धारदार चाकु मिला ।भागे दोनों व्‍यक्तियों का नाम महिदपुर व दूसरें व्‍यक्ति का नाम बब्‍लू होना बताया। पूछताछ करने पर सभी ने कीमती सामान लेकर आने वाले ट्रक को लूटकर ट्रक सहित ले जाने की योजना को स्‍वीकार किया । पकडे गए पॉचों व्‍यक्तियों से उनके पास मिले हथियारों के वैध लायसेंस व परमिट के संबंध में पूछताछ करते नही होना बताया । आरोपियों का कृत्‍य अपराध धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्‍स में दण्‍डनीय होने से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

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