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Home मध्य प्रदेश *कट्टा एवं कारतूस के साथ अवैध शराब का कब्जाा करने वाले अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त*

*कट्टा एवं कारतूस के साथ अवैध शराब का कब्जाा करने वाले अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त*

सतना (ईन्यूज एमपी)- न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राहुल दुबे द्वारा थाना जैतवारा के अपराध क्रं0 105/2020 धारा 34,(2) आबकारी अधिनियम , 25/27 आयुध अधिनियम अन्त3र्गत अभियुक्त बाला उर्फ बालेन्द्र पाण्डेय तनय राधेचरण प्रसाद पाण्डेय एवं छोटू यादव तनय मुन्ना उर्फ दिनेश यादव सभी निवासी ग्राम मझगवां जिला सतना म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है ऐसी स्थिति में अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले में राज्य की ओर से एडीपीओ चेतन शाक्य वार द्वारा का जमानत आवेदन का विरोध किया गया ।
अभियोजन सहा0 प्रवृक्ता संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31/08/2020 को थाना जैतवारा के थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि टाटा टिआगो कार क्र0 एमपी 19 सीबी 8529 स्लेटी कलर की मचखडा रोड की तरफ से खुटहा की तरफ अवैध शराब की विक्री हेतु जा रही है । सूचना की तश्दीक हेतु थाना प्रभारी अपने मय हमराह स्टाफ के साथ तथा गवाहो के साथ घटना स्थल पर पहुंचे । तभी रात 10:40 बजे एक कार आती दिखाई दी जिसे शासकीय वाहन रोड पर खडा कर घेराबंदी कर रोका गया । स्लेटी कार का नं0 एमपी 19 सीबी 8529 कार चालक का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम बाला उर्फ बालेन्द्र पाण्डेय तथा चालक के बगल में बैठे व्यक्ति से नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम छोटू यादव बताया जिन्हे मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर तलाशी लेने देने के लिये सहमति पंचनामा तैयार किया गया । छोटू यादव संदिग्ध रूप से कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा था तलाशी लेने पर 315 बोर का एक कट्टा तथा दो जिंदा कारतूस पैंट के अंदर कमर में खोसे था । बालेन्द्र पाण्डेय की तलाशी ली गई तो छ: पेटी गोवा शराब प्रति पेटी में 50 – 50 शीशी शराब की जप्त की गई आरोपी से शराब तथा कारतूस के बारे में लाइसेंस की मांग की गई तो उसके पास कोई भी लाइसेंस होना नहीं पाया गया तब आरोपी को जप्तूशुदा माल के साथ थाने लाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया ।

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