सतना ( ईन्यूज एमपी) थाना मैहर के अपराध क्र 780/2020, , धारा 409,34 आईपीसी के अंतर्गत अभियुक्त नागेन्द्र तिवारी पिता श्री राम मित्र मेरी उम 57 वर्ष निवासी में तिघरा कला तहसील मैहर जिला सतना म.प्र., का नियमित जमानत आवेदन आज दिनाँक 31/08/2020 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया द्वारा निरस्त किया गया। मध्य प्रदेश राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी गणेश पाण्डेय ने अभियुक्त के द्वारा शासकीय राशि के गबन किये जाने एवं पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध 4 मुकदमें पंजीबद्ध बताते हुए, अभियुक्त के जमानत आवेदन का समग्र आधारों पर विरोध किया गया सहायक मीडिया प्रभारी आदित्य पाण्डेय ने बताया कि फरियादी वीरेन्द्र गौतम के द्वारा जानकारी दी गई कि अभियुक्त नागेन्द्र तिवारी ग्राम पंचायत तिघरा कला के सचिव पद पर पदस्थ होते हुए सह अभियुक्त गंगा प्रसाद तत्कालीन सरपंच ,द्वारा खाता इलाहाबाद बैंक शाखा मैहर के खाता कमांक 21001501089 से दिनांक 31.01.2012 को 25,000/- रुपये एवं दिनांक 02.02.2012 को 34,000/-रुपये कुल 59,000/-रुपये की राशि BRGF मद का आहरण किया और उसका कोई उपयोग BRGF में नही किया गया । कार्यालय जिला पंचायत सतना के आदेश कमांक 4133 सतना दिनांक 16.12.2019 के तहत इनके ऊपर प्रत्येक से 29,500/-रुपये की वसूली का आदेश दिया गया या किन्तु इन दोनों के द्वारा राशि जमा नहीं की गयी और इनके द्वारा 59,000/-रूपये की शासकीय राशि का गबन किया गया हैं। अभियुक्त को आदतन अपराधी होना एवं उसके विरुद्ध पूर्व में 04 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने से उसे आपराधिक चरित्र का व्यक्ति होना बताया गया है। अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्त नागेन्द्र तिवारी द्वारा , धारा 409,34 आईपीसी में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अंतर्गत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन को सम्बंधित न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । इस मामले मै अभी तत्कालीन सरपंच गंगा प्रसाद की गिरफ्तारी नही ही सकी है।