रीवा(ईन्यूज एमपी)-थाना जवां के अप0क्र0 233/20, भादवि0 की धारा 141, 143, 149, 294, 323, 506, 307 के अंतर्गत हत्या का प्रयास करने वाले आरोपीगण 1. पुतला बसोर पिता मुखिया बसोर, उम्र-45 वर्ष, 2. सुखलाल बसोर पिता गोलका बसोर, उम्र-55 वर्ष, 3. महेश बसोर पिता गोलका बसोर, उम्र-34 वर्ष, 4. मुन्नीलाल बसोर पिता गोलका बसोर, उम्र-40 वर्ष, 5. गोलका बसोर, उम्र-55 वर्ष, 6. सीमा बसोर पत्नी पुतला बसोर, उम्र-40 वर्ष, सभी निवासी- ग्राम गोहाना थाना-जवां जिला रीवा को माननीय न्यायालय-़ जेएमएफसी त्योंथर, जिला रीवा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया। सहायक मीडिया प्रभारी श्री कल्याण सिंह, एडीपीओ रीवा द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.08.2020 की शाम फरियादीगण न्यायालय त्योंथर से पेशी करने के बाद वापस आटो बुक करके अपने घर ग्राम गोहाना जा रहे थे, शाम करीब 07ः30 बजे ग्राम-गोहाना में खेल्ला बसोर के घर के पास जैसे ही पहुंचे तभी पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण 1. पुतला बसोर पिता मुखिया बसोर , 2. सुखलाल बसोर पिता गोलका बसोर, 3. महेश बसोर पिता गोलका बसोर, 4. मुन्नीलाल बसोर पिता गोलका बसोर , 5. गोलका बसोर, 6. सीमा बसोर पत्नी पुतला बसोर लाठी-डण्डा हाथ में लिए मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देते हुए आटो को रोककर हत्या की नियत से सभी फरियादीगण के साथ मारपीट करने लगे। आटो में बैठे अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया तो आरोपीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादीगण ने थाना जवां में लेख कराई। विवेचना दौरान पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में आरोपीगण का जमानत आवेदन प्रस्तुत कर यह तर्क दिया कि आरोपीगण निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री धीरज सिंह, त्योंथर द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, मारपीट से फरियादी और उसके परिवार वालो की जान भी जा सकती थी, यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो आरोपीगण फरियादी को और भी नुकसान पहुंचा सकते है। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।